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जिलाधिकारी मधेपुरा द्वारा एक छोटा मामला जो कि,”अंचल-&-प्रखंड ड्राईवर कुमारखंड, राजेंद्र मंडल, पिता स्व•रामजी मंडल, जो निज ग्राम कुमारखंड,के भूमिहीन परिवार है|”कई DM वर्ष 1986 से 2014 तक सिर्फ आवेदन पत्र लिया कई सांसद भी नियुक्ति हेतु जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया कि पुरा परिवार का भरण पोषण सिर्फ राजेंद्र मंडल दैनिक चालक पर निर्भर है, पुरा परिवार भुखमरी से गुजर रहें एक ईमानदारी के कारण, आज उच्च न्यायालय पटना में DM मधेपुरा गलत आदेश भेजा है कि नियुक्ति हेतु सक्ति नही है,CWJC/16853/2022 में त्रुटि परिलिक्षित कर उचित निर्णय चीफ़ जस्टिस महोदय लेंगे, क्योंकि सरकार केंद्र में बैठे हुए है, संविधान यह नही कहता है कि तीस वर्षों से किसी को रखिए उनके वाद हटा दीजिए,

ईश संबंध में प्रैस विज्ञप्ति जारी,”जिलाधिकारी महोदय मधेपुरा को एक उचित निर्णय लेते हुए नियुक्ति, कर बकाया भुगतान करने से संबंधी,”(राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी जिला अध्यक्ष-अखिलेश कुमार मधेपुरा,,

आज दिनांक 01/03/2024 को मधेपुरा जिला,के कुमारखंड प्रखंड पूर्व दैनिक चालक ड्राइवर राजेंद्र मंडल को पूर्व 2014 में हटा दिया गया है, जबकि एक भी अधिकारी का कोई मदद लिगल नही मिला आज तक किशी बड़े पदाधिकारी एवम छोटे किन्ही कारणों से विरुद्ध मुकदमा, समुचितय कर्तव्य के अच्छा रहने का प्रमाण पत्र सराहनीय उज्ज्वल भविष्य के लिए, बीडीओ कुमारखंड द्वारा नियुक्ति,&अंचलाधिरी कुमारखंड द्वारा नियुक्ति करने से संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था डीएम मधेपुरा को, न्याय नहीं मिला, अंतिम में पटना उच्च न्यायालय, में CWJC/10377/2021 दायर किया था उसमें न्यायलय आदेश का अभेलना किया, स्थांपना आo25/04/22 को प्रधान सचिव को करने से संबंधी नियुक्ति नही लिख कर डायरेक्ट,लिखा सक्ति नही है, यह सरकार का निर्णय उचित नही लगा गरीब परिवारों को न्याय,DM Consultant CM Bihar, Pmo Delhi

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