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*पीलीभीत टाईगर रिजर्व में अवैधानिक रूप से जंगल में प्रवेश पर प्रतिबंध के बाद कटरुआ बेचने एवं खरीदने पर वन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई।*

*पीलीभीत टाईगर रिजर्व में अवैधानिक रूप से जंगल में प्रवेश पर प्रतिबंध के बाद कटरुआ बेचने एवं खरीदने पर वन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई।*

 

*पीलीभीत डीएफओ मनीष सिंह ने जंगल में घुसपैठ को लेकर कड़ी चेतावनी *

 

 

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल घुसपैठ को लेकर पाबंदी लगा दी गई है बरसात के शुरुआत होते ही धरती के फूल बिनने के लिए एकत्रित होकर ग्रामीण पहुंचते हैं जंगल में जिससे बड़ी घटना का खतरा बना रहता है कटरूआ, धरती के फूल, जंगल से बिन कर लाने के बाद बाहर महंगे दामों पर किए जाते हैं बिक्री। वन्य जीव सुरक्षा को लेकर एवं जनमानस की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जंगल में आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जंगल इसके बावजूद कोई जंगल में जाता है और जंगल में घुसपैठ पर की जाएगी कार्रवाई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में डीएफओ मनीष सिंह ने जंगल में घुसपैठ को लेकर कड़ी चेतावनी के लिए निर्देश उन्होंने बताया कि टाइगर रिजर्व में बरसात के दिनों में अक्सर लोग कटरूआ बिनने के लिए पहुंच जाते हैं जंगली सब्जी को निकाल कर बाहर महंगे दामों पर भेजी जाती है और वर्षा ऋतु में कटरूआ, धरती के फूल जंगल में पाया जाता है इसको एकत्रित करने के लिए स्थानीय ग्रामीण लोग अवैधानिक रूप से जंगल में प्रवेश करते हैं जिससे बड़ी घटना की संभावना बनी रहती है पिछले वर्षों में देखा गया है कि उक्त वन उपज को बिनने जंगल में गए व्यक्ति को बालू द्वारा एवं बाघ घायल कर दिया गया कुछ लोगों को मार दिया गया इसी को देखते हुए स्थानीय लोगों से अपील की जाती है की आरक्षित वन के अंदर अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करें यदि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से जंगल में घूमता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972( यथासशोधित 2022) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और साथ ही सभी सम्मानित नागरिकों नागरिकों को यह भी अपील की जाती है की बाजार में कटरूआ धरती के फूल को ना खरीदे क्योंकि इससे जाने अनजाने आप भी उक्त घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं यदि कोई व्यक्ति कटरुआ जिसकी उत्पत्ति स्थल सत्यापित नहीं है खरीदने हैं बेचते पाया गया तो उसे पर उक्त अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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