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नए क़ानून भारतीय न्याय सहिंता (BNS) के तहत बैतूल जिले में पहली FIR दर्ज


बैतूल :- आज 1 जुलाई को बैतूल ज़िले के गंज थाने में फरियादी शंकर पंवार पिता गिरधारी पंवार उम्र 58 साल नि० पटवारी कलोनी ने गंज बैतूल के थाने में आकर रिर्पोट किया, पुलिस को बताया कि मेरे बडे लडके हर्षित पंवार ने आज सुबह मोबाइल चार्जिंग की बात को लेकर मेरे तथा छोटे लडके पुलकित के साथ गाली गलौच कर मारपीठ कर जान से मारने कि धमकी दिया है पुलिस ने फरियादी कि रिर्पोट पर थाना गंज में आरोपी हर्षित पंवार के विरूध्द अपराध के 255/24 धारा 296,115,351 (2) भारतीय न्याय सहिंता (BNS) 2023 के अतंगर्त अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है। जो नये कानून के तहत थाना गंज पुलिस ने बैतूल जिले में प्रथम एफआईआर दर्ज की गई। पहली एफआईआर दर्ज करते समय थाना प्रभारी गंज निरी० रविकान्त डहेरिया, उनि अजय रघुवंशी, आर मनोज, आर देवेन्द्र व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा

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