Site icon SAMRIDDH BHARAT NEWS

कलेक्टर अनूपपुर ने लगाया प्रतिबंध

अनूपपुर कलेक्टर श्री अशीष वशिष्ठ ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए मध्यप्रदेश मत्स्यउद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2)के अंतर्गत 15 जून 2024 से 15 अगस्त 2024 तक के लिए छोटे तालाबों या अन्य स्त्रोतों जिनका कोई भी संबंध किसी नदी से नही है और जिन्हे निर्डिस्ट जल की श्रेणी में नहीं लाया गया है को छोड़कर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में तालाबों , जलासाय,नदियों, एवम नालों में मत्स्यखेट, मत्स्य क्रय विक्रय और मत्स्य परिवहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है , श्री आशीष वसिष्ठ ने आम जन समूह से यह अपील की है की निर्धारित समयावधि में मत्स्यखेट, क्रय विक्रय और परवाहन न तो खुद करे और न ही किसी भी प्रकार से सहयोग करे अन्यथा उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध मत्स्यउद्योग अधिनियम 1981 की धारा 5 की उपधारा(5) के तहत एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रुपए जुड़वाना या दोनो से दंडित किया जाएगा।

Exit mobile version