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जिला दण्डाधिकारी ने किया शस्त्र लायसेंस निलंबित

*◼️जिला दण्डाधिकारी ने किया शस्त्र लायसेंस निलंबित*

भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक डॉ असित यादव के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी लालजी महाते पुत्र माताप्रसाद शर्मा निवासी ग्राम मेहरा बुजुर्ग थाना लहार जिला भिण्ड का अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

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