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हुडा पार्क ग्राउंड, भिवानी के अधिकार क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की धारा 144

हुडा पार्क ग्राउंड, भिवानी के अधिकार क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की धारा 144

भिवानी, 21 मई। जिलाधीश नरेश नरवाल ने हुडा पार्क ग्राउंड, भिवानी के अधिकार क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू की है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा, पंचकुला के संज्ञान पर यह धारा लगाई गई है। शरारती/असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाकर कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाडऩे व किसी भी कार्यक्रम में व्यवधान डालने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसी के चलते जिलाधीश ने हुडा पार्क ग्राउंड, भिवानी के अधिकार क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 22 मई को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 लगाई गई है। इस क्षेत्र में लाठी-डन्डे, तलवार, गंडासी, आग्नेय शस्त्र/अस्त्र, किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने खुले पैट्रोल, डीजल की बोतल/केन इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अतिरिक्त ड्रोन नियम 2021 के तहत रेड जॉन घोषित करते हुए ड्रोन व मानव रहित ड्रोन/किसी भी प्रकार के अन्य यंत्र आदि उड़ाने के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा के आदेश भी जारी किए गए हैं। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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