Site icon SAMRIDDH BHARAT NEWS

उपभोक्ता अदालत ने शोरूम संचालक पर लगाया जुर्माना

उपभोक्ता अदालत ने शोरूम संचालक पर लगाया जुर्माना

अलीगढ़ के हरदुआगंज के एक व्यक्ति की याचिका पर जिला उपभोक्ता अदालत ने एक वाहन शोरूम संचालक को वाहन की कीमत ब्याज सहित वापस करने के साथ साथ 2 लाख रुपये मानसिक सन्ताप के रूप में , 5500 रुपये वाद व्यय के तौर पर व अर्थदंड 5 लाख रुपये लगाया है । इसमें से 4 लाख रुपये उपभोक्ता कोष में और 1 लाख रुपये पीड़ित को देने होंगे । आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी , आलोक उपाध्याय और पूर्णिमा सिंह की पीठ ने सुनाया है । अर्जी हरदुआगंज के अरविंद कुमार ने दायर की थी । जिसमें कहा था कि उन्होंने 6 लाख 47000 का नया मिनी ट्रक खरीदा था , लेकिन दुर्घटना के बाद मरम्मत को जाने पर पता चला के किसी अन्य के नाम से पंजीकृत चला हुआ ट्रक उसे दिया गया है ।

Exit mobile version